उत्तराखण्ड समाचार
उत्तराखंड: धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों को अब दोबारा मान्यता जरूरी

देहरादून नए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कानून के तहत मदरसों को प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी।
- शिक्षकों की भर्ती अब तय मानकों के अनुसार होगी; बैंक खाता और जमीन की स्थिति भी अनिवार्य।
- मान्यता तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए वैध, इसके बाद नवीनीकरण करना होगा।
- संस्थान छात्रों और कर्मचारियों को धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।