उत्तराखण्ड समाचार

डीसीबी की बैठक में 20 बड़े बकायेदारों के खिलाफ वसूली का प्रस्ताव पारित

नई टिहरी। जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) टिहरी की बोर्ड बैठक में 20 बड़े बकायेदारों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया। बैठक में तय किया गया कि बकायेदारों ने एक माह के भीतर ऋण की राशि जमा नहीं की तो उनके खिलाफ आरसी जारी की जाएगी। जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।

डीसीबी बैंक मुख्यालय नई टिहरी के सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता बैंक अध्यक्ष सुभाष चंद रमोला ने की। उन्होंने कहा कि बैंक का ऋण नहीं चुकाने वाले बकायेदारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

20 बकायेदारों पर 30 से 40 लाख रुपये तक का ऋण

अध्यक्ष सुभाष चंद रमोला ने बताया कि बैंक के 20 बड़े बकायेदारों पर करीब 30 से 40 लाख रुपये तक का ऋण बकाया है। इन्हें एक माह के भीतर बकाया राशि जमा करने का अवसर दिया गया है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर सरफेसी एक्ट के तहत आरसी जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में जरूरत पड़ने पर बकायेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय भी लिया गया।

नए शिक्षकों को सीसीएल पर प्रोसेसिंग शुल्क नहीं

बैठक में नए शिक्षकों को लेकर भी निर्णय लिया गया। बैंक में सीसीएल सुविधा के लिए आवेदन करने वाले नए शिक्षकों से कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेने का फैसला किया गया। इसके साथ ही नए शिक्षकों को सम्मानित करने की बात भी कही गई।

बैठक में सचिव एवं महाप्रबंधक राहुल गैरोला, नाबार्ड के डीजीएम आनंद शुक्ला, निदेशक जयवीर मियां, जयवीर बिष्ट, सूरज बिष्ट, अनिता कोठारी, डीजीएम चिराग बिष्ट और भूपेंद्र रावत समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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