उत्तराखण्ड समाचार

गवाहों की सुरक्षा वाले पहले कानून को रद्द करने को कैबिनेट की मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड में साक्षी संरक्षण योजना लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रदेश में लागू उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस अधिनियम को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

सरकार मानसून सत्र में उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम (निरसन) विधेयक पेश करेगी। इसके बाद नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 के प्रावधानों के अनुसार साक्षी संरक्षण योजना लागू की जाएगी। बीएनएसएस की धारा 398 में गवाहों की सुरक्षा को परिभाषित किया गया है और साक्षी संरक्षण योजना लागू करने का प्रावधान है।

गृह विभाग की ओर से अधिनियम निरसन का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button