उत्तराखण्ड समाचार

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार युवक कोर्ट से दोषमुक्त

अल्मोड़ा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्रीकांत पांडेय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में सबूतों के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।

मामला 26 जुलाई 2023 का है, जब द्वाराहाट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी 17 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने अजय सैनी, निवासी चिल्किया (रामनगर), को कोसी बैराज से गिरफ्तार किया और नाबालिग को बरामद किया।

इसके बाद पीड़िता के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत न्यायालय में दर्ज किए गए और मेडिकल परीक्षण कराया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 363 (अपहरण) तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

हालांकि, अदालत में सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी दुष्कर्म की पुष्टि करने में असमर्थ रहे। पर्याप्त सबूत न होने के कारण विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

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