उत्तराखण्ड समाचार

अवैध गोशाला संचालन पर पशुपालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

अल्मोड़ा। जिले के द्वाराहाट विकासखंड के रतखाल गांव में बिना पंजीकरण के अवैध रूप से गोशाला संचालित करने के आरोप में एक पशुपालक के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी द्वाराहाट डॉ. महेंद्र कुमार की शिकायत पर कोतवाली द्वाराहाट में मामला दर्ज किया गया। शिकायत के अनुसार, निरीक्षण के दौरान टीम ने गोशाला में कुल 156 गोवंश पाए, जिनमें 22 नर और 134 मादा शामिल थीं।

जांच में सामने आया कि गोशाला में पशुओं के लिए पर्याप्त स्थान, चारा और पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं थी। पशुओं के लिए नाद, भूसा स्टोर और हरे चारे की व्यवस्था भी नहीं मिली। चारे की कमी के कारण अधिकांश गोवंश कमजोर अवस्था में पाए गए।

निरीक्षण के दौरान गोशाला परिसर के ऊपरी और निचले हिस्से में कुछ मृत गोवंश दफन मिले। पशुपालक बहादुर सिंह ने बताया कि इन पशुओं की 25–30 दिन पहले सामान्य मृत्यु होने के बाद उन्हें दफनाया गया था।

प्राथमिक जांच के आधार पर पशुपालक बहादुर सिंह निवासी रतखाल के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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